किछौछा (अम्बेडकरनगर)।15 वर्ष पुराना मुकदमा अधिवक्ता श्रीराम सागर यादव की जोरदार पैरवी से अभियुक्त गण को न्याय मिला।अपराध संख्या 323,404, 9 आईपीसी व 3(1)xएससी/एसटी एक्ट के तहत वादी मुकदमा प्रेम लाल जहांगीरगंज गंज थाना में अभियुक्त गण राम सकल, उमेश, राकेश उर्फ दद्दू व लालती देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया ।जिसको विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम अंबेडकर नगर माननीय न्यायाधीश द्वारा त्वरित गति से निस्तारित किया गया। बचाव पक्ष की वरिष्ठ अधिवक्ता राम सागर यादव एडवोकेट वह अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता के तर्क पूर्ण बहस को सुनने के उपरांत अभियुक्त गणों को दोष मुक्त कर दिया गया। बचाव पक्ष की अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गण निर्दोष है। और अभियोजन अभियोग कथानक को संदेह से परे से साबित करने में असफल रहा। अभियोग मिथ्या है। रंजिश के कारण झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तथ्य के साक्ष्यों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन अभियुक्त गण के विरुद्ध विचारित आप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। साक्षी गण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

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